फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव को बीते दिनों पुलिस ने जानलेवा हमले व धोखाधड़ी आदि धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उनकी ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई के लिए १७ नवम्बर की तिथि नियत की गई थी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पर अपनी असमर्थता जतायी। जिसके चलते पत्रावली सत्र न्यायाधीश ने भेजे जाने का आदेश संबंधित न्यायालय को दिया है।जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया को फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने 147, 409, 420, 3३२, 307, 306, 419, 120बी, 342 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आज सुनवाई होनी थी। संबंधित न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों से जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई करने से असमर्थता प्रकट की है। वहीं फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें दर्शाया मुकदमे में उपरोक्त विवेचक कार्य सरकार से बाहर होने के कारण व डीसीआरबी रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र प्रेषित नहीं किया जा सकता है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहगढ़ ने जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त में तीन दिवस का समय मांगा है।
