हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

कुल जुर्माने की धनराशि की आधी धनराशि मृतक की पत्नी मालती देवी को दी जायेही
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जमीन रंजिश में असलहों से एक राय होकर बीते लगभग 18 वर्षो पूर्व हुई हत्या के मामले अपर जिला जज विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने रामऔतार पुत्र अमर सिंह, विनोद पुत्र रामप्रकाश, रामराहीश पुत्र हुकुम सिंह निवासीगण हकीकतपुर कम्पिल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास से दंडित किया है।बीते 18 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के निवासी सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी हकीकतपुर ने ९ फरवरी 2005 को पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे पिता राजेन्द्र सिंह रोजाना की तरह सुबह करीब ६.३० बजे ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लादकर गन्ना मील ले जा रहे थे। ट्रैक्टर को मेरे पिता चला रहे थे, जबकि मैं घोड़ी से पीछे चल रहा था। ट्रैक्टर अलियापुर वाले खड़ंजे पर पहुंचा, तभी पश्चिम की तरफ से रामरतन, रामऔतार, अमर सिंह, रामराहीश, रघुनाथ, रमेश सिंह समस्त निवासीगण हकीकतपुर कम्पिल ने हमला कर दिया। मैंने आवाज लगाई पिता जी भागो। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर को रोका, वैसे ही उपरोक्त लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। इस घटना को गांव के कई लोगों ने देखा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने हत्या के मामले में रामऔतार सिंह को आजीवन कारावास व 63 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। विनोद व रामरहीश को हत्या के मामले मे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दोनों आरोपियों को 53 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमा विचारण के दौरान रामरतन, रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गयी थी। कुल जुर्माने की धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि मृतक राजेंद्र सिंह की पत्नी मालती देवी को दी जायेगी।

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