फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। धोखाधड़ी के मामले में भाजपा नेता सहित तीन अभियुक्तों से संबंधित पत्रावली का न्यायालय ने संज्ञान लेकर तलब किया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व भाजपा नेता आदित्य सिंह राठौर, काले खां, इसरार अहमद वर्ष 2020 में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा आरोप पत्र 27 जून 2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसी मामले में अभियुक्त आदित्य सिंह राठौर की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने निरस्त करते हुए केस डायरी पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व गवाहों की गवाही को संज्ञान लेते हुए अभियुक्त काले खां, इसरार अहमद, आदित्य सिंह राठौर के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेते हुए आधार पर्याप्त माना और अभियुक्तगणों के विरुद्ध पत्रावली दर्ज रजिस्टर करते व अभियुक्तगणों को सम्मन जारी कर 12 दिसंबर को न्यायालय में तलब किया है।
