पास्को एक्ट में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी के साथ अश्लील हकरते करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त रंजीत को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
वर्ष 2016 को शमशाबाद क्षेत्र निवासी पीडि़ता ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि उसकी उम्र 14 वर्ष है और वह हाईस्कूल की छात्रा है। 3 सितम्बर 2016 को दादी खेत पर घास काट रही थी। कुछ देर बाद मैं घास उठाने खेत पर गयी, रास्तें में पीपल के पेड़ के पास पंडित के खेत में गांव का रंजीत पुत्र जयवीर व गोविन्द पुत्र उमेश निवासी नीम नगला थाना मोहम्मदाबाद दोनों ने मुझे पकड़ लिया और अश्लील हरकते करने लगे और कपड़े उतार दिये तथा जान से मारने की धमकी दी। शोर शराब सुनकर आसपास के लोग आ गये। जिन्होंने बचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त रंजीत को दोषी करार देते हुए धारा 8 लैंगिक अपराध में तीन वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में धारा 506 में दो वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपया के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला कारागार में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त की सभी सजाये एक साथ चलेगी।

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