पाक्सो एक्ट के मामले दो युवकों पर दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने प्रभाकर पुत्र रामकुमार राजपूत, हरवेंद्र पुत्र जंग सिंह राजपूत निवासी सिलसण्डा थाना मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 1 फरवरी की तिथि नियत है। बीते वर्ष थाना मेरापुर क्षेत्र की निवासी एक युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी 17 वर्षीय पुत्री 25 जून 2023 को शाम के समय खेत में शौंच करने गयी हुई थी। घर वापस आते समय पहले से घात लगाए प्रभाकर, हरवेंद्र ने जबरदस्ती पकडक़र ज्वार के खेत मे ले जाकर दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल से वीडियो बना लिया। किसी तरह से मौके से भागकर घर पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने प्रभाकर, हरवेंद्र को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।

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