फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। शराब के नशे में पत्नी से रुपये मांगने पर न देने पर पति ने ईंट मार दी थी। जिससे महिला की मृत्यु हो गयी थी। जिसमें अपर जिला जज कक्ष संख्या-7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने श्री कृष्ण कुमार पुत्र टिल्लू निवासी लोहिया नगर कमालगंज हाल पता खोड़ा गॉव फरीदाबाद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बीते 6 वर्षो पूर्व थाना कमालगंज पुलिस को राजेन्द्र कुमार ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी मौसी बिटोली, मौसा श्री कृष्ण निवासी लोहियानगर कमालगंज दूसरे मौसा भगवानदास के लडक़े की शादी में आये थे। शादी के बाद दिल्ली वापस जाने वाले थे कि मौसा ने नशे में मौसी विटोली से रुपये मांगे। मना करने पर गुस्से में मौसा ने मौसी के सिर में ईंट मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घयाल हो गयी थीं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की पैरवी के आधार न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने श्री कृष्ण को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 10 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
