पाक्सो एकट के मामले में युवक पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने कमलेश पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम नगला उमराव खेमरेगाई को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।

विगत 9 वर्षों पूर्व थाना नबाबगंज क्षेत्र के एक युवक ने पुलिस दी गयी तहरीर में बताया कि 12 फरवरी 2015 को तेजराम का साला इंद्रजीत पुत्र रामनाथ सिंह निवासी नगला उमराव कमालगंज मेरी 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। मेरी पुत्री अपने साथ जेवर व बीस हजाार रुपये नगद ले गयी थी। मेरी पुत्री को जाते समय गांव के कुछ लोगों ने देखा था। हम लोगों ने लडक़ी का पता लगाने की बहुत कोशिश की, परन्तु पता नहीं लगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने इंद्रजीत, कमलेश पुत्रगण रामनाथ निवासी उमराव खेमरेगाई, रामवीर पुत्र दीनदयाल निवासी शुकरुल्लापुर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। रामवीर की पत्रावली पृथक हो गई। साक्ष्य के अभाव में इंद्रजीत को दोष मुक्त कर दिया गया। न्यायधीश सुमित प्रेमी ने कमलेश को दोष सिद्ध कर सजा पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तिथि नियत की है।

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