इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील की खारिज,

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील की खारिज,  30 जून को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट देने के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी विशेष अपील, सिंगल बेंच ने याची को नोशनल इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया था, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से विशेष अपील दाखिल की गई थी,  डिवीजन बेंच ने कहा है कि सिंगल बेंच का आदेश सुप्रीम कोर्ट के स्थापित विधि सिद्धांतों के तहत दिया है,  इसलिए इस आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, अलीगढ़ से सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी चंद्र प्रताप सिंह की तरफ से अधिवक्ता बी एन सिंह राठौर ने रखा पक्ष, याची 30 जून को सेवानिवृत्त हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के विधि सिद्धांत के तहत एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के कारण उसे एक जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है, हाईकोर्ट ने कहा सिंगल बेंच ने कानून के मुताबिक सही फैसला दिया है, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस क्यू एच रिजवी की खंडपीठ ने दिया आदेश।

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