दस हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त जीशान पुत्र जाकिर निवासी कांशीराम कालोनी गढिय़ा मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बीते वर्ष थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 22 जनवरी 2023 को समय लगभग 12 बजे मेरी पुत्री 10 वर्षीय अपनी चाची के कमरे से आ रही थी, तभी पुत्री को जीने पर अकेला देखकर आरोपी जीशान ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुत्री ने फोन कर मुझे बताया कि जीशान ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त जीशान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास
