फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने सतीश बाथम पुत्र रामलड़ैते, कल्लू, बंटी पुत्रगण सतीश, मंजू पत्नी सतीश बाथम निवासीगण गाढ़ी इज्जत खां कोतवाली कायमगंज को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया।
बीते 10 वर्षो पूर्व कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला निवासी गढ़ी इज्जत खां निवासी मिथलेश पत्नी राजराम ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैं अपने घर की दीवार पर मिट्टी लग रही थी। थोड़ी सी मिट्टी पड़ोस के घर पर गिर गयी। उक्त लोग बाहर आकर जातिसूचक गाली-गलौज देने लगे। विरोध करने पर मारने पीटने लगे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने सतीश बाथम, कल्लू, बंटी, मंजू को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया है।
दलित युवक के साथ मारपीट करने एक ही परिवार के चार लोगों को सजा
