बीस हजार रुपये का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने ओमकार पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम मुड़ौल कोतवाली कायमगंज को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते आठ वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी 15 वर्षीय पुत्री जो कि कक्षा 9 की छात्रा है। मेरी पुत्री को स्कूल आते जाते समय नरवीर, ओमकार छेड़छाड़ करते हैं। दिनांक 17 अगस्त 2016 को मेरी लडक़ी स्कूल से वापस आ रही थी कि नरवीर, ओमकार रास्ते में मोड़ पर बुरी नियत से लडक़ी को पकड़ लिया। लडक़ी के शोर करने पर मैं व मेरी पत्नी मौके पर पहुंच गए। वह दोनों गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस घटना को कई लोगों ने देखा है। पुत्री बुरी तरह से भयभीत है। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा सुनवाई के दैरान नरवीर की मृत्यु हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने ओमकार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पाक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
