फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। शराब पीकर भाई की गला दबाकर हत्या कर देने के मामले में सुनवाई करते हुए एच0जे0एस विनय कुमार ने अभियुक्त पिन्टू को धारा 304 के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष तीन माह के कारावास की सजा से दंडित किया।
कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला प्रेमनगर राजवीर उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 विजयी लाल ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि 29 सितम्बर 2021 की रात्रि मेरा पुत्र रिन्कू व पिन्टू शराब पीकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। देखते ही देखते पिन्टू ने अपने बड़े भाई रिन्कू के गले में बेल्ट से अपने हाथों से गला कसकर दबा दिया। जिससे रिन्कू की मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त के पिता वादी ने कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर एच0जे0एस विनय कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पिन्टू को धारा 304 के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष तीन माह के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी भाई को तीन वर्ष का कारावास
