गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त उमेश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वर्ष 2001 में कोतवाली कायमगंज के एसएचओ संतोष कुमार भारद्वाज ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि वादी द्वारा धारा 364 में दर्ज कराये गये मुकदमे की जांच करने गांव पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि जिलेदार पुत्र गयाप्रसाद निवासी अजीजपुर थाना कम्पिल व उमेश पुत्र मेघनाथ निवासी मोती नगला कोतवाली कायमगंज जो कि फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध है के द्वारा मुकदमे में गवाहों को गवाही न देने तथा वादी पर मुकदमा वापस लेने और स्वयं के मुकदमे में पैरवी हेतु अवैध धन अर्जित करने की धमकियां मिल रही थी। ज्ञात हुआ कि एक गिरोह के सक्रिय सदस्य है। गिरोह का संचालन कर क्षेत्र में इनका आतंक व्याप्त है। आरोपी अवैध धन अर्जित करते है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की थी। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त उमेश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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