फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने व उसकी गला काटकर हत्या कर देने के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी। कमालगंज थाना क्षेत्र के वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त सचिन ने बहला-फुसलाकर बुला लिया था व उसके साथ बलात्कार किया और अपने अपराध को छुपाने के लिए गला रेंतकर हत्या कर दी और शव को जमीन में दफना दिया था। जबकि सचिन का कहना था कि उसके रंजिशन फंसाया गया है। इसलिए जमानत दे दी जाये। जबकि जघन्न अपराध करने वाले सचिन के अपराध की प्रकृति को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने मुल्जिम द्वारा दिये गये जमानत के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
पास्को एक्ट के आरोपी की जमानत खारिज
