अपहरण व हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर 21 फरवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने विवेक कुमार पुत्र मूलचंद्र निवासी उधमपुर इंदरगढ़, राकेश कुमार जाटव पुत्र रामप्रसाद, कून्तू पुत्र मेघनाथ, सुरेश पुत्र रामप्रसाद निवासीगण अम्बेडकर नगर इन्दरगढ़, बबलू पुत्र रामलखन निवासी बरहला इन्दरगढ़ को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर 21 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम धंसुआ निवासी सुरेंद्रनाथ पुत्र रामस्वरूप ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा छोटा भाई रवि बेवर रोड एक कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण में एक्सपोर्ट के माल की चेकिंग का काम करता था। दिनांक 3 मई 2004 को मेरा भाई काम से घर वापस नहीं आया। हम लोगों को चिंता हुई, तो दूसरे दिन कोल्ड में जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि मेरा भाई इन्दरगढ़ निवासी विवेक, राकेश, कुन्तू यह लोग मारुति कार में बैठकर ले गए है। मेरे भाई को ले जाते समय कोल्ड के प्रांगण में कई लोगों ने देखा है। तब से मैं अपने भाई की बराबर खोज कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जानकारी हुई उक्त लोग मारुति कार से कोल्ड आए हुए। मैं वहां पहुंचा। वह लोग बगैर नंबर की कार को छोडक़र भागने गए। 10 मई को सुबह अज्ञात व्यक्ति ने मेरे गांव में फोन किया। उक्त लोगों ने तुम्हारे भाई की हत्या कर लाश गायब कर दी। उक्त लोगों को गिरफ्तार कर पूछताक्ष की जाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने विवेक, राकेश, कुन्तु, बबलू, सुरेश को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 21 फरवरी की तिथि नियत की गयी है।

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