*18 वर्ष बाद पीडि़त को मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण के मामले में अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने सुरेन्द्र पुत्र रघुवर दयाल, देवेंद्र पुत्र कालीचरण निवासी उलियापुर मजरा इंजोर कायमगंज व मदनपाल, जय सिंह पुत्रगण चौखेलाल निवासी विनोदपुर अलीगंज एटा को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 15 मई को सुनवाई होगी।विगत 19 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज निवासी युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया था कि वह व उसका पति ब्रजपाल व जेट धन सिंह खेत में आलू बो रहे थे, तभी गांव के ही सुरेन्द्र व देवेंद्र उर्फ पहलवान व उनके बुआ के लड़के मदनपाल, जय सिंह अपने साथ लाइसेंस व नाजायज असलाह लेकर आये और कहा कि ब्रजपाल आपसे कुछ काम है और मेरे पति ब्रजपाल को लेकर जाने लगे, तो मैंने कहा कि शाम हो रही है कुछ सामान लेकर भी जाना है। उपरोक्त लोग मेरे पति को लेकर चले गए। घर वापस न लौटने पर काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद उक्त लोगों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपहरण के मामले में सुरेन्द्र, देवेन्द्र, मदनपाल, जय सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 15 मई को सुनवाई होगी।
अपहरण के मामले चार पर दोष सिद्ध
