फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने हत्या के मामले में झब्बू और सुरेन्द्र को दोषी करार देते हुए हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार बीते बीते करीब 20 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज में शिकायतकर्ता रघुवीर ने लिखित तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि दिनांक 27.11.2004 को उसका भाई अमर सिंह पुत्र बांकेलाल निवासी पचरौली महादेवपुर थाना कायमगंज गन्ना लेकर चीनी मिल गया था। उसे शाम को वापस लौटना था, परन्तु वह वापस नहीं लौटा। रात्रि में उसने कई ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने भाई की खोजबीन की, परन्तु उसका पता नहीं चला। गुमशुदगी की रिपोर्ट दूसरे दिन 28.11.2004 को दर्ज की गयी थी। चार दिन बाद उसका शव कतर गांव के पास मिला था। बाद में पता चला कि उसके भाई अमर सिंह की अपहरण करने के बाद झब्बू, सुरेन्द्र, पुष्पेन्द्र, महेन्द्र उर्फ चालू नई तथा नरसी उर्फ नरसिंह निवासीगण गऊटोला कोतवाली कायमगंज ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी तथा उसके शव को छिपा दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अ0सं0 794/2004 धारा 364, 302, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्तगण झब्बू, सुरेन्द्र, पुष्पेन्द्र, महेन्द्र उर्फ चालू नई तथा नरसी उर्फ नरसिंह निवासीगण गऊटोला कोतवाली कायमगंज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता के.के. पाण्डेय की पैरवी के आधार अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 डॉ0 अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने झब्बू और सुरेन्द्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। साक्ष्य के अभाव अन्य तीन लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया।
हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
