गैंगेस्टर में आरोपित को 5 वर्ष का कारावास व जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर रितिका त्यागी ने आरोपित किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र नन्हें निवासी चमरौली सिंघीरामपुर को थाना कमालगंज को 5 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
बीते 25 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ सिंह ने 14 सितंबर 2000 को जुबानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि घनश्याम सिंह पुत्र हीरालाल निवासी दरौर थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद का एक संगठित गिरोह है। जिसका सरगना घनश्याम सिंह स्वयं है यह स्वयं तथा अपने साथी किशन लाल उर्फ रामकृष्ण पुत्र नन्हें निवासी ग्राम चमरौली सिंघीरामपुर व अन्य के साथ संगठित गिरोह बनाकर अनुचित एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त है। इनके कृत्यों से क्षेत्र तथा आसपास की जनता अत्यंत आतंकित है। जनता का कोई व्यक्ति इनके आतंक से भयभीत होकर उनके विरुद्ध आसानी से गवाही देने के लिए या रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता शैलेश परमार व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आरोपित किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र नन्हें निवासी चमरौली सिंघीरामपुर थाना कमालगंज को 5 वर्ष का करावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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