पिता पुत्र सहित चारों आरोपितों को सात-सात वर्ष का कारावास

प्रत्येक पर 12-12 हजार का लगाया गया जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने जानलेवा हमले के मामले में शौक सिंह पुत्र सूबेदार, भाय सिंह, भूप सिंह पुत्रगण शौक सिंह, ओपेंद्र पुत्र भाय सिंह निवासीगण कमरूदीन नगर कम्पिल को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर 12-12 का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार बीते दस वर्षों पूर्व थाना कंपिल क्षेत्र के ग्राम कमरूदीन नगर निवासी महिला ने पुलिस को जुबानी सूचना देकर बताया कि मेरे पति रामप्रसाद पुत्र सूबेदार 22 जुलाई 2015 को दोपहर लगभग 12 बजे पशुओं को चरा रहे थे। उसी समय शौक. भाय, भूप, ओपेंद्र ने मेरे पति को जमीनी बंटवारे को लेकर गाली गलौज करने लगे। उसके बाद पति ने विरोध किया, तो मारपीट करने लगे। मेरे पति को काफी गंभीर चोट आयी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने शौक सिंह, भाय सिंह, भूप सिंह, ओपेंद्र सिंह प्रत्येक को सात-सात वर्ष का करावास व 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है।

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