सभी अभियुक्तों को तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एस0सी0/एस0टी0 न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने पवन शुक्ला पुत्र सुनील, मोनू उर्फ नवीन कटियार, कलेक्टर पुत्र किशोर निवासीगण महरूपुर सहजू फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आठ वर्ष के कारावास व तीस-तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
जानकारी के अनुसार बीते 11 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के ग्राम महरुपुर सहजू निवासी रंजीत पुत्र दिवारी लाल जाटव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 6 अगस्त 2014 को समय करीब 9 बजे रात को अपने पिता को खोजते हुए महरुपुर पुलिया के पास पहुंचा, तो देखा कि पुलिया के नीचे गड्ढे में मेरे पिता दिवारी लाल को पवन, मोनू उर्फ नवीन, कलेक्टर तीनों लोग गला दबाकर नाक, मुंह पर लात-घूसों से मारपीट कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों को देखा तो धमकी देने लगे कि आगे मत आना वरना तुम्हारे गोली मार देंगे। हमारे ललकारने पर वह लोग भाग गए। मेरे पिता की गंभीर हालत थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उपचार के समय घायल की मृत्यु हो गई थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने पवन शुक्ला, मोनू उर्फ नवीन कटियार, कलेक्टर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आठ वर्ष का कारावास व तीस -तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
गैर इरादातन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आठ वर्ष का कारावास
