फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। भगवानदास पुत्र शिव नारायण रस्तोगी निवासी सुनहरी मस्जिद फर्रुखाबाद ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र में दर्शाया कि एक मकान में मेरी पुत्रवधू हर्षा पत्नी रिंतव व दूसरे मकान के स्वामी चक्रवती साध पुत्र रामेश्वर नारायण साध के द्वारा एक मुख्तारनामा उक्त संपत्ति का प्रार्थी के नाम किया था। जिसमें उक्त भवनों का बैनामा करने के लिए मुझे अधिकृत किया गया था। भवन संख्या 275 के सामने का बैनामा राघवेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय रामनरेश के नाम वर्ष 2005 में किया। जिस पर उनका कब्जा है। भवन के बाहरी श्रेणी के स्थान में भू-माफिया साजिद इकबाल पुत्र जावेद इकबाल निवासी फर्रुखाबाद में अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उक्त अवैध कब्जे जिला प्रशासन द्वारा मुक्त करा दिया गया। उक्त भवन पर अब के्रता का कब्जा है। माफिया साजिद इकबाल अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 14 अप्रैल 2023 को घर से बाजार की ओर जा रहा था, तभी साजिद इकबाल अपने अन्य 4 साथी जिसमें जमशेद अब्बास पुत्र अहमद अब्बास, अल्लाह अब्बास पुत्र अहमद अब्बास निवासी गोलागंज लखनऊ अचानक दो मोटरसाइकिल से आए और घेर लिया। साजिद ने अपनी गोट से तमंचा निकाल कर कहा कि 1 करोड़ रुपए रंगदारी के दे दो या मकान का बैनामा कर दो नहीं तो जान से मार दूंगा। जब मैं वहां से भागने हुआ, तभी साजिद इकबाल ने मुझे जान से मारने से फायर कर दिया, लेकिन बच गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
एक करोड़ की रंगदारी न देने पर जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज
