*शराब पीने के लिए रुपये न देने पर हुआ था विवाद
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। शराब के लिए रुपये न देने पर युवक ने जान से मारने की नियत से पीडि़त पर धारदार हथियार से हमला कर देने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने रामसेवक पुत्र भीकमलाल निवासी मोहल्ला टिलिया ग्वालटोली को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारवास से दण्डित किया।
विगत वर्ष 2021 को कोतवाली फतेहगढ निवासी संजय मिश्रा पुत्र रामभरोसे ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मेरा पुत्र 7 जनवरी 2021 को शाम लगभग 5 बजे गाय देखने जा रहा था। रास्ते में खड़े धर्मवीर, रामसेवक, भोलेनाथ ने मेरे पुत्र को रोक लिया और शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगे। शराब के लिए रुपये न देने पर मेरे लड़के पर टकोरा व कुल्हाड़ी से हमला कर घयाल कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 307, 504 में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर रामसेवक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, तेज सिंह राजपूत, अनिल कुमार बाजेपयी की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने रामसेवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारवास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
हत्या के प्रयास में आरोपी को 10 वर्ष का कारवास, एक लाख का जुर्माना
