दस-दस हजार रुपए जुर्माना से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या के मामले में कप्तान सिंह पुत्र रामचंद्र, रानी देवी पत्नी कप्तान सिंह निवासी जिजुईया मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 11वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम जिजुईया निवासी अनुराग पुत्र मोतीलाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 31 मई 2014 को समय सुबह लगभग 6 बजे खेत की मेड़ के विवाद को लेकर मेरे ताऊ कप्तान सिंह, ताई रानी देवी द्वारा मेरे पिता मोतीलाल के साथ मारपीट की गयी थी। जिसकी मुकदमा लिखने के बाद मेरे पिता का इलाज डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था। हालत गंभीर होने पर कानपुर के लिए रेफर किया गया था। जहां ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गयी थी। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार के नेतृत्व में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार सिंह ने कप्तान सिंह, रानी देवी को दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गैर इरादातन हत्या के मामले में दंपति को दस वर्ष का कारावास
