जहरीले इंजेक्शन बेचने वाले आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

 एक लाख रुपए के जुर्माने से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जहरीले इंजेक्शन का व्यापार करने वाले आरोपी को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने संजय पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम चारिया अमृतपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते पंद्रह वर्षों पूर्व कोतवाली अमृतपुर के उपनिरीक्षक छत्रपाल शिवहरे व उपनिरीक्षक कृष्ण प्रसाद, कांस्टेबिल रामनिवास, राकेश सिंह, चालक शिशुपाल तलाश वांक्षित अपराधी में मामूर थे। वह कस्बा से करनपुरदत्त जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति उन्हें दिखायी दिया। शक होने पर उसको रोका, तो उसने अपना नाम संजय बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से नशीले इंजेक्शन मिले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान, शील रत्न, आनन्द की दलील के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने संजय को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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