किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

 चार हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने टीटू जाटव पुत्र जगदीश जाटव निवासी अम्बेडकर कालोनी फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन वर्ष का सश्रम कारावास व चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते छ: वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र की निवासी महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरी 11 वर्षीय पुत्री 17 अप्रैल 2019 को शाम सात बजे परचून की दुकान पर मार्टिन खरीदने गई थी। वापस घर आते समय रास्ते में टीटू जाटव ने पुत्री को बुरी नियत से पकडक़र उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसके गुप्तांगों को पकड़ कर छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करने लगा। उसके दोनों हाथ बांधकर गड्ढे में डाल दिया। बाद में आरोपी भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने टीटू जाटव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन वर्ष का सश्रम कारावास व चार हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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