जानलेवा हमले में युवक को दस वर्ष का कारावास

तीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने जानलेवा हमले के मामले में राजू पुत्र छोटे सिंह निवासी नगला बाग कोतवाली मोहम्दाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दस वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 18 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम नगला बाग निवासी सुनील कुमार पुत्र पूरन सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे चाचा श्याम सिंह की हत्या आज से लगभग डेढ़ माह पूर्व कर दी गई थी। जिसमें श्यामवीर सिंह उर्फ पप्पू घटना में शामिल थे। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। दिनांक 16 मार्च 2006 को मेरे पिता व माता अन्य पारिवारिक लोग घर के आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। बिजली का बल्ब आंगन में जल रहा था। उसी समय श्यामवीर सिंह उर्फ पप्पू, संजय उर्फ अर्जुन व राजू अपने अपने हाथों में तमंचे लेकर गालियां देते हुए दरवाजे के पास आए तथा कहा कि दरवाजा खोलो हमें बात करनी है। हम लोगों ने दरवाजा खोलने से इनकार किया, तो उक्त लोग भडक़ गये और कहने लगे आज एक दो को मार दो सारा किस्सा खत्म हो जाएगाष। घर के बाहर की दीवाल से चढक़र उक्त लोगों ने मेरे पिता पर जान से मारने की नियत से फायर कर कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें उपचार के लिया डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली राय ने राजू उर्फ छोटे को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मुकदमा विचारण के दौरान श्यामवीर की मृत्यु हो गई थी।

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