फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय एफ टीसी प्रथम न्यायालय में आर्थिक अपराध शाखा के डीआईजी हृदेश कुमार ने दहेज हत्या के मामले में अपने बयान दर्ज कराए। जानकारी के अनुसार कोतवाली फर्रुखाबाद में अपराध संख्या-522/2003 में भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए, 304बी आई.पी.सी. व 3/4 दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना तत्कालीन सीओ सीटी हृदेश कुमार ने की थी। न्यायालय ने उक्त मुकदमा वाद संख्या-193/2005 राज्य सरकार बनाम संजीव उर्फ राजू आदि में साक्ष्य के आधार पर सम्मन भेज था। जिसमें डीआईजी हृदेश कुमार ने न्यायलय में अपने बयान दर्ज कराए।
डीआईजी ने दहेज हत्या के मुकदमे में दर्ज कराये बयान
