महज 96 दिनों में ही अदालत ने दोषी को सजा सुनाई
शाहजहांपुर, समृद्धि न्यूज। पांच वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने महज 96 दिनों में फैसला देते हुए दोषी पुष्पपाल उर्फ हीरो (48) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न से पीड़िता को शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचता है। दोषी के अपराध से पीड़िता का जीवन दुष्प्रभावित हुआ है। मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 मार्च को उसकी पांच वर्ष की बेटी बाहर गली में खेल रही थी। पुष्पपाल उसकी बेटी को टहलाने के बहाने बगिया में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता घर पहुंची और आपबीती बताई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। 16 अप्रैल को पुष्पपाल के खिलाफ आरोपपत्र दा खिल किया। दो मई से अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 12 जून से आरोप विरचित किए गए। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने दोषी को सजा सुनाई।
पहले भी घटना को अंजाम दे चुका था आरोपी
पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म की जघन्य वारदात में दोष सिद्ध पुष्पपाल पर पहले भी बच्ची से हैवानियत का आरोप लग चुका है। तब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। 11 मार्च को वारदात के बाद ग्रामीणों ने बताया था कि पुष्पपाल डंपर चलाता था। 2015 में नौ वर्ष की एक बच्ची के साथ भी उसने गलत हरकत की थी। तब उसने खुद को रंजिश के तहत फंसाने का तर्क दिया था। यह भी कहा था कि वह शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। इसी वजह से वह निसंतान है। बाद में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी।
