सजा के बिंदु पर 19 अगस्त की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अवैध गतिविधियों व समाज में भय व्याप्त कर अवैध गतिविधियों के मामले में थाना शमशाबाद में बलवीर पुत्र महेश्वर यादव, नन्हकू पुत्र हवलदार यादव निवासीगण वाजिदपुर, श्याम बाबू, दफेदार निवासी नगला जमुनिया के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने बलवीर, नन्हकू, श्यामबाबू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
गैंगस्टर के मामले में तीन आरोपी पर दोष सिद्ध
