फर्रुख्राबाद, समृद्धि न्यूज। ग्राम पंचायत राईपुर चिनहटपुर के ग्राम प्रधान समी खॉ का पुलिस ने किया 151 में चालान किया। पुलिस ग्राम प्रधान को कायमगंज तहसील परिसर न्यायालय उपजिलाधिकारी के यहाँ जमानत के लिए लेकर आयी थी। जहां अधिवक्ता सुखवीर यादव ने जमानत भरकर अपने भाई एडवोकेट गुरुदेव के साथ न्यायालय उपजिलाधिकारी के यहां भेजा। रविवार की छुट्टी होने के कारण फौजदारी अहलमद बाबू अनुज शाक्य नहीं थे। उनके प्राइवेट कर्मचारी पिन्टू के पास पहुंचे। जहां कुछ बाद अधिवक्ता सुखवीर यादव ने पहुंचकर पिन्टू से कहा हम जमानत नहीं भर रहे हंै। हमारे साईन नहीं हैं। ग्राम प्रधान को जेल भेजो। इसके बाद अधिवक्ता ओमकार यादव ने जमानत भरकर न्यायालय उपजिलाधिकारी के यहां पिन्टू के पास लेकर पहुॅचे। इसी बात पर गुस्साये अधिवक्ता सुखवीर ने पिन्टू के साथ गाली-गलौज करते हुए कहा मुल्जिम प्रधान को जेल जाना चाहिए। मामले को बढ़ता देख पिन्टू भरी हुई जमानत उपजिलाधिकारी अतुल कुमार के आवास पर पहुंचे। जहाँ उपजिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान की जमानत खारिज कर दी और ग्राम प्रधान को जेल भिजवाया।
प्रधान का शांतिभंग में चालान, एसडीएम ने खारिज की जमानत
