गैंगेस्टर के मामले में आरोपी को छ: वर्ष का कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शिवनन्दन उर्फ शिवननी पुत्र विशुनदयाल निवासी नौली मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
बीते 26 वर्षों पूर्व थाना मेरापुर थानाध्यक्ष ने कुंवरपाल, शिवनंदन के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अनुचित रुप से समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना थाना नवाबगंज पुलिस ने की थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शिवनंदन को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमा विचारण के दौरान कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी

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