एनडीपीएस व अवैध शस्त्र के आरोपी को चार वर्ष का कारावास

बीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अरविन्द सिंह, रिषीपाल सिंह निवासी बनिया ढारा थाना जैथरा एटा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर चार वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बीते लगभग 15 वर्ष पूर्व तीस मार्च 2010 को तत्कालीन एसओजी प्रभारी नरेंद्र कुमार मय टीम हमराही थाना राजेपुर में चाचूपुर तिराहे पर जहां पर थानाध्यक्ष राजेपुर सुजीत कुमार दुबे मय फोर्स के साथ खड़े थे। फर्रुखाबाद की तरफ से एक मोटर साइकिल पर तीन लोग सवार थे। उन लोगों को रोका गया। पुलिस टीम को देख उपरोक्त लोगों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों लोगों को पकडक़र पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम देवेंद्र उर्फ अक्कू, अरविंद, गीतेश बताये। तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ व तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अरविन्द को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर चार वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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