गैंगेस्टर के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट ने प्रवेश कुमार पुत्र राम सिंह, जयवीर उर्फ सुआलाल पुत्र पुत्तूलाल गंगवार निवासी घसिया चिलौली कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन-तीन वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 25 वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने संतोष भारद्वाज ने प्रवेश, जयवीर, सोवरन के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने प्रवेश, जयवीर को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमा विचारण के दौरान सोवरन की मृत्यु हो गई थी।

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