गैंगेस्टर के मामले में दो सगे भाइयों सहित चार युवकों पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने असलम, अरशद उर्फ टिंचू पुत्रगण आलम शेर, अलाउद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासीगण नगला रखा देवी कोतवाली फतेहगढ़, मुकीम पुत्र हनीफ निवासी दाईपुर थाना कन्नौज को दोषी करार दिया
बीते 23 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह ने असलम, अरशद, अलाउद्दीन, मुकीम के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना कर रहे विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका ने असलम, अलाउद्दीन, मुकीम को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। अरशद उर्फ टिंचू आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अरशद के पैरोकार ने शपथ पत्र देकर बताया कि अरशद की पुत्री की तबियत खराब है। इस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। न्यायालय ने अरशद के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत है।

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