अनिल यादव को एक लाख रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
प्रवीण उर्फ नीलू को पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दलित युवक की दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने अनिल यादव पुत्र स्व0 रामेश्वर निवासी आमिलपुर थाना मऊदरवाजा को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया
बीते लगभग चार वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा के मोहल्ला रकाबगंज निवासी शारदा पत्नी सुभाष गिहार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा लडक़ा 27 सितंबर 2021 को समय करीब 3 बजे दिन घर से दिलदार निवासी ढुइयां के घर पर उधारी के रुपया लेने गया था। दिलदार के घर पर न मिलने के कारण शिवा वापस घर आ रहा था। जब शिवा चुंगी के पास आया, तो उसने अपने फोन से राजा पुत्र विक्रम को फोन किया, तो तुरंत राजा व अनूप स्कूटी से शिवा के पास गए, तो उनके सामने अजय व सुशील, अनिल यादव ने सुरेश गिहार के कहने पर तमंचा से शिवा पर जान से मारने की नियत से फायर किए और प्रदीप, शनि, अनुज, सोनू ने भी फायरिंग की। जिसके कारण शिवा की मृत्यु हो गई। घटना चार बजे दिन की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने अनिल यादव को हत्या व दलित उत्पीडऩ के मामले में आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रवीण उर्फ नीलू यादव को आम्र्स एक्ट में पांच वर्ष का कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। साक्ष्य के अभाव में सुशील, अजय, अनुज, सोनू, प्रदीप, सनी को दोष मुक्त किया गया।
दलित युवक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास
