फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण के मामले में कर्नलगंज चौकी इंचार्ज सहित चार लोगों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
थाना कादरीगेट के बढ़पुर निवासी आकाश गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता ने न्यायालय में दायर की याचिका में दर्शाया कि मैं प्रहलादपुर जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, थाना प्रहलादपुर नई दिल्ली में 21 सितम्बर को करीब 4:20 बजे शाम को एक कम्पनी की टैक्सी गाड़ी चला रहा था, तभी भोलेपुर कर्नलगंज चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह, सिपाही अंकुश व महिला होमगार्ड रजनी व तीन अज्ञात लोग एक कार से आए और मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी में डाल लिया तथा बलवीर सिंह ने पिस्टल छाती पर लगा दी और कहने लगे कि मल्लू गुप्ता का पता बताओ। जिससे मैं डर गया और जान बचाने के लिए उपरोक्त लोगों को मल्लू गुप्ता के पास ले गया। सभी पुलिस कर्मी मुझे व मल्लू गुप्ता को लेकर दिल्ली से रात में ही फर्रुखाबाद की तरफ चल दिए। मुझे रात में पॉलीटेक्निक ग्राउण्ड स्थित भोलेपुर में ले जाकर एसआई बलवीर सिंह, सिपाही अंकुश व महिला होमगार्ड रजनी व तीन अज्ञात लोगों ने लात घूसों से मारपीट की। जिससे प्रार्थी के गम्भीर चोटें आयी हैं। एस0आई0 बलवीर सिंह ने अपनी पिस्टल मेरी छाती पर लगा दी और कहा कि साले आज तेरा काम यहीं खत्म करे देता हूं।् अगर अपनी जान बचानी है तो अपने घर से पांच लाख रूपया मंगवाकर दे और बलवीर सिंह ने प्रार्थी का मोबाइल ऑन किया और भाई सौरभ से व्हाटसऐप पर बात करायी। तब मेरे भाई ने कहा कि इतना रूपया अभी मेरे पास नकद नहीं है। मैं ज्वैलरी लेकर आ रहा है। भाई सोने के आनूषण लेकर पॉलीटेक्निक ग्राउण्ड आया और ज्वैलरी दरोगा को दी, तभी सिपाही अंकुश ने मेरी तलाशी ली और मेरी जेब में पड़े भाड़े के 3500रुपये जबरिया निकाल लिए तथा बलवीर सिंह ने मुझे व मल्लू गुप्ता को ले जाकर कोतवाली फतेहगढ़ में बंद कर दिया और झूठा चालान धारा 170 बी0एन0एस0एस0 में कर दिया। उपरोक्त एस0आई0 बलवीर सिंह और उनके साथी मेरे व मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित कर व करा सकते हैं तथा किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं।
कर्नलगंज चौकी इंचार्ज सहित चार के विरुद्ध अपहरण के मामले में याचिका दायर
