गैंगेस्टर के मामले में दो आरोपियों को दो वर्ष छ: माह का कारावास

पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने ऋषिपाल पुत्र अतिराज, शिवसरन पुत्र हरीराम निवासीगण खजूरी कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दो वर्ष छ: माह का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बीते 21 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के तत्कालीन प्रभारी एस0एन0 मिश्र ने ऋषिपाल, शिवशरण, संजय, राजीव के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उपरोक्त अपराधी समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। संजय, राजीव की पत्रावली पृथक कर दी गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने ऋषिपाल, शिवसरन को दो वर्ष छ: का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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