सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने रामऔतार पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम ब्राहिमपुर, राकेश पुत्र उजागर निवासी हीरानखुदा थाना मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए पर 30 सितंबर की तिथि नियत है। बीते 23 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार त्यागी ने रामऔतार, राकेश के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उपरोक्त अपराधी समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने रामऔतार, राकेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि नियत की गयी है।
गैंगेस्टर के मामले में दो अभियुक्तों पर दोष सिद्ध
