गैंगेस्टर के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास

पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने विजय पाल पुत्र मैकूलाल निवासी महादेवपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दो वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 23 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज के तत्कालीन प्रभारी सोमदत्त शर्मा ने विजय पाल के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उपरोक्त अपराधी समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने विजयपाल को दोषी करार देते दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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