सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रुपए के लेने-देने के मामले में युवक का अपहरण करके हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने राजा मियां उर्फ चीनू पुत्र पुत्तन अली निवासी डाक बंगला कोतवाली कायमगंज, आदिल, आसिफ उर्फ करू पुत्रगण माजिद अली उर्फ छोटे निवासीगण नूरपुर गढिय़ा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की गयी है।
बीते 17 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम भोगपुर आत्गपुर निवासी गंगा सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि ०६ मई 2008 को मेरे बेटे जितेंद्र सिंह को समय दोपहर दो बजे राजा मियां उर्फ चीनू गेहूं की खंदाई के लिए साथ ले गए थे। शाम को भेज देने की बात कहकर गए थे। जब मेरा बेटा घर नहीं आया, तो राजामियां उर्फ चीनू से पूछा, तो कहा मैंने उसको साढ़े आठ बजे छोड़ दिया था। जब कहीं से कोई पता न लगने पर राजा मियां से फोन से बात की, तो उसने कहा जितेंद्र क्या मेरी जेब में है। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार विवेचना की। जिसमें प्रकाश में आया कि जितेंद्र ने राजा मियां को कुछ रूपये दिए थे। उसी वजह से राजा मियां उर्फ चीनू, छोटू, आदिल, आसिफ , बदर ने अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार, अखिलेश कुमार राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने राजा मियां उर्फ चीनू, आदिल, आसिफ उर्फ करु को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है। साक्ष्य के अभाव से छोटू, बदर को दोष मुक्त कर दिया।
अपहरण कर हत्या करने के मामले में दो भाइयों सहित तीन पर दोष सिद्ध
