मारपीट व लूट के मामले चार अभियुक्त पर दोष सिद्ध

 सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 नवम्बर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष एंटी डकैती न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने मारपीट व लूट के मामले में हनीफ पुत्र मटरू, जाबिर पुत्र सिताव, मुशर्रफ पुत्र शहादत, मुशर्रफ उर्फ कारिया पुत्र मुनबर निवासीगण राजेपुर सरायमेंदा कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 नवम्बर की तिथि नियत की है।
बीते 23 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम राजेपुर सरायमेंदा निवासी जन मोहम्मद पुत्र बलीशेर ने उपरोक्त के न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि दिनांक 13 अगस्त 2002 को दिन मंगलवार को मेरा भाई शेर मोहम्मद भैंस खरीदने के लिए गया था। मैं व मेरा भाई बाजार में भैंस देख रहा था। इसी बीच गांव उक्त आरोपी आ गए और लाठी-डंडों से लैस होकर जान से मारने की नियत से मारपीट की। जिससे मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भाई अपनी जान बचाकर भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। होश आने पर जब मैंने देखा, तो जेब से 8200 रुपए उपरोक्त लोग निकाल ले गये थे। मैंने प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष कमालगंज को दिया था। उन्होंने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था और मुशर्रफ को आरोपी नहीं बनाया था। लूट की घटना को शामिल नहीं किया। पीडि़त ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। कार्यवाही न होने पर न्यायालय में याचिका दायर की। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने हनीफ पुत्र मटरू, जाबिर पुत्र सिताव, मुशर्रफ पुत्र शहादत, मुशर्रफ उर्फ कारिया पुत्र मुनबर निवासीगण राजेपुर सरायमेंदा कमालगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 नवम्बर की तिथि नियत की है।

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