गैर इरादातन हत्या के मामले में दंपति पर दोष सिद्ध

 सजा के बिंदु पर सुनवाई 14 नवंबर को
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दीवार को लेकर हुए विवाद के मामले में पति-पत्नी को गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने रामबरन पुत्र गंगाराम, गुड्डी पत्नी रामबरन को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है।
बीते सात वर्षों पूर्व कोतवाली अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम कोलासोता बहादुरपुर निवासी रामदेवी पत्नी रामकुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दिनांक 14 जून 2018 को समय करीब छ: बजे शाम को मेरे पड़ोसी रामबरन अपनी दीवार मेरी जमीन की तरफ बढ़ा के बना रहे थे। जब मेरे पति रामकुमार ने दीवार बनाने का विरोध किया, तो इसी बात पर नाराज होकर रामबक्स व उसकी पत्नी गुड्डी देवी गाली देते हुए लात-घूसों से मारने लगे। जिससे वह बेहोश हो गए। जिन्हें अस्पताल लेकर गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने रामबरन, गुड्डी देवी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है।

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