दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादातन हत्या के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने रामवरन पुत्र गंगाराम, गुड्डी पत्नी रामबरन को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते सात वर्षों पूर्व कोतवाली अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम कोलासोता बहादुर निवासी रामदेवी पत्नी रामकुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दिनांक 14 जून 2018 को समय करीब छ: बजे शाम को मेरे पड़ोसी रामबरन अपनी दीवार मेरी जमीन की तरफ बढ़ाकर बना रहे थे। जब मेरे पति रामकुमार ने दीवार बनाने का विरोध किया, तो इसी बात पर नाराज होकर रामबक्स व उसकी पत्नी गुड्डी देवी मेरे पति को गली देते हुए लात घूसों से मारने लगे। जिससे वह अचेत हो गए। उन्हें अस्पताल लेकर गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने रामबरन, गुड्डी देवी को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
गैर इरादातन हत्या के मामले दंपति को दस-दस वर्ष का कारावास
