फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल को विशेष एमपी/एमएल न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने दोष मुक्त किया।
वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा व सपा पार्टी के गठबंधन से मनोज अग्रवाल प्रत्याशी थे। 15 अप्रैल 2019 को मनोज अग्रवाल को समय 2 बजे से शाम 9 बजे तक कार्यकर्ता बैठक मेजर एसडी सिंह मेडिकल कॉलेज बेबर रोड पर करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। कार्यकर्ता सम्मेलन का कवरेज सदर प्रभारी रवींद्र नारायण द्वारा किया गया था। कवरेज की सीडी उपलब्ध करायी गयी थी। सीडी का अवलोकन किया गया गया था। जिसमें कार्यकर्ताओं को नाश्ता के पैकट वितरित किए गए, जो कि अनुमति पत्र का उल्लंघन था। प्रभारी बीडीओ शिव प्रकाश ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कार्य कराया था। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रामलखन ने कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉ0 दीपक द्विवेदी, गौरव यादव की पैरवी व अभियोजन पक्ष की दलील को सुनने के बाद विशेष एमपी/एमएलए न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने मनोज अग्रवाल को दोष मुक्त कर दिया। बीस हजार रुपए के प्रतिभूत धनराशि का बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया।
आचार संहिता के उल्लंघन में पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल दोषमुक्त
