फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पीडि़ता ने जमीन पर अनाधिकृत रुप से किये गये कब्जा को हटवाने के लिए एसडीएम सदर व जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है।
जानकारी के अनुसार गाटा सं0 84 रकवा 1.26 डि0 मौजा श्रंगीरामपुर, परगना भोजपुर, तहसील सदर से अनाधिकृत रुप से किये गये कब्जे को छुड़वाने हेतु जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी सदर को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। सावित्री पत्नी रामदास एवं बेबी पुत्री मानसिंह के ससुर छविनाथ पुत्र डल्ला उर्फ छेदा आराजी गाटा सं0 ८4 रकवा 0.510 हे0 स्थिति मौजा श्रंगीरामपुर परगना भोजपुर तहसील सदर के खतौनी भाग 2 के वर्ग 9 के काश्तकार थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके लडक़े मानसिंह, रामदास, रामसेवक पुत्रगण छविनाथ का कब्जा दखल बराबर चला आ रहा है और खेती करते चले आ रहे है। विपक्षी प्रियंका बाजपेई पत्नी आशुतोष बाजपेई उर्फ बबुआ निवासी अस्तल श्रंगीरामपुर के पुत्र वंश बाजपेई पुत्र आशुतोष बाजपेई उर्फ बबुआ ने प्रार्थना पत्र एसडीएम को देकर एक आदेश दिनांक 26.12.2024 को करा लिया। उक्त आदेश गाटा सं0 229 रकवा 0.263 हे0 के लिये था, परन्तु लेखपाल व अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर गाटा सं0 229 के बजाय पीडि़ता के गाटा सं0 84 रकवा 1.26 डि0 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा दिला दिया। पीडि़ता ने नाजायज कब्जा करने से रोकने का प्रयास किया, तो लेखपाल व पुलिस ने धमकी दी कि तुम्हे जेल में सड़ा देंगे और गलत तरीके से कब्जा दिला दिया, जबकि पीडि़ता ने उसमें गेहूँ की फसल बोई है। आदेश दिनांक 26.12. 2024 के अनुसार विपक्षी को गाटा सं0 229 रकवा 0.263 पर कब्जा दिलाया जावे और पीडि़ता के गाटा सं0 84 रकवा 1.26 डि0 से नाजायज रूप कराया गया कब्जा छुड़वाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।