मंडी समिति ने फर्म का लाइसेंस निलंबित किया
पीलीभीत , समृद्धि न्यूज। किसानों के साथ धोखाधड़ी कर आढ़त पर ताला लगाकर फरार हुए फर्म मालिक के अनुसार, पीलीभीत और शाहजहांपुर के कुल 42 किसानों ने फर्म को धान के 10,126.40 क्विंटल और गेहूं के 300 क्विंटल बेचे थे, जिसकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये (1,98,59,677 धान एवं 7,72,500 गेहूं) थी।
जांच के लिए मण्डी सहायक जहीर अहमद को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि फर्म कई दिनों से बंद है, मालिक फरार है और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। इसी विषय पर 29 अक्टूबर 2025 के समाचार पत्रों में भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई।
मण्डी समिति पीलीभीत के सभापति विजय वर्धन तोमर और सचिव प्रवीण कुमार अवस्थी ने फर्म का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि फर्म ने उ.प्र. कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 और नियमावली 1965 का उल्लंघन किया है, जिससे मण्डी राजस्व को भी हानि पहुँची है। फर्म को निर्देशित किया गया है कि वह अपने पास उपलब्ध स्टॉक का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर ले। मामले की जानकारी जिलाधिकारी पीलीभीत को भी भेजी गई है। जाढ़त पर ताला डालकर फरार हो गया
भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष / प्रभारी बलजिंदर सिंह मान ने भी इस संबंध में मण्डी समिति को पत्र भेजकर किसानों की समस्या से अवगत कराया। उनके अनुसार, पीलीभीत और शाहजहांपुर के कुल 42 किसानों ने फर्म को धान के 10,126.40 क्विंटल और गेहूं मण्डी समिति पीलीभीत के सभापति विजय वर्धन तोमर और सचिव प्रवीण कुमार अवस्थी ने फर्म का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि फर्म ने उ.प्र. कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 और नियमावली 1965 का उल्लंघन किया है, जिससे मण्डी राजस्व को भी हानि पहुँची है। फर्म को निर्देशित किया गया है कि वह अपने पास उपलब्ध स्टॉक का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर ले। मामले की जानकारी जिलाधिकारी पीलीभीत को भी भेजी गई है।
