दो सगे भाइयों सहित तीन को मारपीट के मामले में पांच-पांच वर्ष का कारावास
प्रत्येक आरोपी को बारह हजार दो सौ रूपये के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या सात न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने राजकुमार, राजेश्वर उर्फ राजेंद्र पुत्रगण प्यारे लाल, जितेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासीगण दलेलगंज शमशाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच-पांच वर्ष…
