ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स से छेडख़ानी पर BCCI ने जताई नाराजगी, आरोपी अकील गिरफ्तार

समृद्धि न्यूज। महिला वनडे वल्र्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के साथ इंदौर में एक शर्मनाक घटना हो गई। गुरुवार, 23 अक्टूबर की सुबह ऑस्ट्रेलिया की दो महिला खिलाडिय़ों से एक बाइक सवार ने छेडख़ानी कर दी।पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस घटना को देश के लिए शर्मनाक बताया है। इंदौर में चल रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाडिय़ों के साथ हुई शर्मनाक हरकत पर सचिव देवजीत सैकिया ने नाराजगी जताते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे घटनाक्रम से बदनामी होती है। मैं राज्य पुलिस की तत्परता की सराहना करता हूं कि उन्होंने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। अब कानून अपना काम करेगा और दोषी को सजा मिलेगी। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शु्क्ला ने कहा, पूरी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये घटना उस समय हुई जब दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होटल रैडिसन ब्लू से खजराना रोड में स्थित कैफे की ओर पैदल जा रही थीं, इसी दौरान एक युवक सफेद शर्ट और काली कैप पहने बाइक से उनका पीछा करने लगा।

मौका पाते ही युवक ने एक खिलाड़ी से अश्लील हरकत की दी और वहां से फरार हो गया। इससे दोनों खिलाड़ी डर गईं, उन्होंने तत्काल अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को लोकेशन और इमरजेंसी मैसेज भेजा। सिमंस ने बताया कि मैं उनका मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी एक खिलाड़ी का फोन आ गया। फोन पर वो रो रही थी और बोली कि किसी ने हमें छेड़ा, मैंने तुरंत कार भेजकर दोनों को होटल वापस बुलवाया। इसके पास सिमंस ने इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। डैनी सिमंस की शिकायत पर एमआईजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।

वहीं इंदौर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) राजेश डंडोतिया ने बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी अपने होटल से एक कैफे की ओर जा रही थीं, तभी आरोपी ने उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया। टीम के सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आज़ाद नगर निवासी अकील के रूप में हुई है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 74 और 78 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब ये जांच की जा रही है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई है।

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