लूट के मामले में चार वर्ष की सजा
लघु सिंचाई के ठेकेदार के साथ घटित हुई थी घटना फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश ने लूट के मामले में मोहम्मद कासिम पुत्र गयासुद्दीन निवासी गांधी नगर कोतवाली गुरसहायगंज को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बीते 19 वर्षों…
