दहेज हत्या के मामले मां व भाई-बहन को सात वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज द्वितीय महेंद्र सिंह ने अभियुक्त धर्मेंद्र पुत्र रामवीर, शकुन्तला पत्नी रामवीर, शरमा पुत्री रामवीर को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कारवास व प्रत्येक को 50 हजार रुपये का जुर्माना से दण्डित किया।विगत 5 वर्ष पूर्व थाना नवाबगंज पुलिस को लोकनाथ पुत्र शिवदयाल निवासी…
